मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण के लिए सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के बीच सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास मिल सके। राज्य सरकार ने इस सर्वे के माध्यम से पात्र परिवारों की पहचान करने का निर्णय लिया है, ताकि योजना के लाभ सही पात्रों तक समय पर पहुंच सकें।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जिससे कमजोर वर्ग के परिवारों को आवास निर्माण में सहायता मिलती है। योजना के तहत मकान निर्माण के साथ-साथ शौचालय, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।
दूसरे चरण के सर्वे की प्रमुख विशेषताएं
- इस सर्वे के माध्यम से वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के लिए पात्र परिवारों की पहचान की जाएगी।
- सर्वे के दौरान पात्र परिवारों की सूची तैयार की जाएगी और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा।
- जिन परिवारों का नाम अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की सूची में नहीं जुड़ा है, वे इस सर्वे के माध्यम से अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
- 31 मार्च तक नए नाम जोड़े जाएंगे, जिसके बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।
आवेदन की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। अब पात्र परिवार अपनी पंचायत मे फॉर्म जमा करके आवेदन कर सकते है। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले यहाँ क्लिक करके अपने लिए ऑफलाइन पीडीएफ़ फॉर्म खरीदे !
- फिर पीडीएफ़ फॉर्म का प्रिन्ट निकाल कर फॉर्म को नीले पैन से पूरा भरे !
- नीचे लिखे डॉक्युमेंट्स के साथ अपना फॉर्म अपनी पंचायत मे जमा करे !
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- संलग्न रिकार्ड की सूची
- मतदाता पहचान परिचय पत्र
- राशनकार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड (यदि हो)
- पुराने आवास एवं नये आवास निर्माण स्थान की फोटो
- पटवारी घोषण पत्र /भू - धारक प्रमाण पत्र
- ग्राम सभा की प्रस्ताव सूची (जिसमें आवेदक एवं उसके पिता का नाम स्पष्ट अंकित हो)
- 13 बिन्दु का शपथ पत्र म०प्र० शासन द्वारा जारी निर्देश
- बैंक पास बुक
पात्रता के मापदंड
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत केवल उन्हीं परिवारों को लाभ दिया जाएगा, जो निम्नलिखित पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं:
✔️ गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के अंतर्गत आने वाले परिवार।
✔️ कच्चे या जीर्ण-शीर्ण मकान में रहने वाले परिवार।
✔️ जिनके पास स्थायी आय का कोई स्रोत नहीं है।
✔️ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के परिवार।
✔️ दिव्यांग, विधवा, वरिष्ठ नागरिक, भूमिहीन और मजदूर वर्ग के परिवार।
योजना के तहत मिलने वाला लाभ
👉 प्रत्येक लाभार्थी को मकान निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
👉 कठिन भौगोलिक क्षेत्रों (हिल एरिया) में यह राशि 1.30 लाख रुपये होगी।
👉 इस सहायता राशि के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
👉 मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी का भी प्रावधान है।
👉 मकान निर्माण के लिए बिजली कनेक्शन, पानी की सुविधा और रसोई गैस की व्यवस्था की जाएगी।
योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजा जाएगा। लाभार्थियों को योजना की स्थिति की जानकारी SMS के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही, आवेदन की स्थिति मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी चेक की जा सकेगी।
31 मार्च तक आवेदन करने का अवसर
इस योजना के तहत पात्र परिवारों के पास 31 मार्च तक आवेदन करने का अवसर है। इसके बाद योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी और मकान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
पीडीएफ़ फॉर्म यहाँ से खरीदे
Note:-Fee once paid is not refundable or adjustable under any circumstances
Note:-एक बार किया गया भुगतान किसी भी कंडीशन में बापस करना संभव नहीं है इस लिए आवेदक सोच समझ कर भुगतान करें
नाम:-
ईमेल आईडी:-
मोबाइल नंबर:-
सही अंकित करें
पेमेंट करने के बाद आपके पास rigi-pay का एक ईमेल आएगा उसमे डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा वहाँ पर क्लिक करें पीडीऍफ़ फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी
File Type :- PDF File
नोट:- किसी भी तकनीकी समस्या के लिए आप हमें ईमेल करें
48 घंटे कार्य दिवस में आपकी समस्या का समाधान किया जायेगा
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